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राज्यसभा लोकसभा, सदनों की शक्तियाँ,राज्यसभा सदस्यों की योग्यताए लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएँ की विस्तृत जानकारी in Hindi

Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha, how ? 

Rajya Sabha is more powerful than Lok Sabha, how ?
Image by Pixabay - Parliament




Ans. राज्यसभा लोकसभा से अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि-

1. यह संसद का स्थायी सदन है जिसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। 

2. वह विशेष प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय का संघ सूची या समवर्ती सूची में स्थानान्तरित कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक वर्ष तक चलेगा लेकिन राज्यसभा उसकी अवधि बार-बार बढ़ा सकती है।

3. यदि लोकसभा भंग हो चुकी है तो राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपातकाल की अवधि बढ़ा सकती है।

4. वह विशेष प्रस्ताव पास करके किसी अखिल भारतीय लोक सेवा की रचना कर सकती है।

5. यदि उप-राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसका प्रस्ताव अपने पूर्ण बहुमत से राज्यसभा पास करेगी जिसे बाद में लोकसभा अपने पूर्ण बहुमत से पास करेगी। इस मामले में राज्यसभा की पहल कर सकती है।

Q. In which cases the powers of both the houses are equal?


Ans. निम्नलिखित मामलों में दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं-

1. राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन।

2. संवैधानिक संशोधन का बिल पास करना।

3. राष्ट्रपति या सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के किसी जज या मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाना।

4. राष्ट्रपति की संकटकालीन घोषणा को पास करना तथा उसकी अवधि बढ़ाना।

5. विशेषाधिकार हनन या सदन की अवमानना करने पर अपने किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को दण्डित करना।

Q. What qualifications should be members of Rajya Sabha have? 


Ans. राज्यसभा के सदस्य होने के लिए निम्न योग्यताएँ चाहिए-

1. वह भारत का नागरिक हो।

2. उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो।

3. वह संसद के कानूनों द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ रखता हो।

इसके अलावा उसमें कोई अयोग्यता न हो। जैसे-

1. भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन लाभ का पद ग्रहण करना।

2. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल या अमुक्त दिवालिया घोषित होना।

3. संसद के किसी कानून द्वारा अयोग्य घोषित होना।

4. भारत की नागरिकता से वंचित होना।

5. न्यायालय द्वारा दो वर्ष या उससे अधिक का कारावास होना।


Q.What qualifications should be members of Lok Sabha have?


Ans. लोकसभा के सदस्य होने के लिए निम्न योग्यताएँ चाहिए-

1. वह किसी न्यायालय या चुनाव आयोग द्वारा निर्वाचन सम्बन्धी अनियमितताओं या चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध न किया गया हो।

2. उसे किसी न्यायालय द्वारा दो वर्ष से अधिक की कैद की सजा न दी गयी हो।

3. उसने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के भीतर अपना चुनाव खर्च का विवरण जमा न किया हो।

4. वह सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार व अविश्वसनीयता के कारण पदमुक्तं न किया गया हो।

5. वह किसी ऐसे निगम का निदेशक या व्यवस्थापक अभिकर्ता हो जिसमें सरकार की वित्तीय भागीदारी हो या वह लाभ का पद न धारण किये हो।

6. वह किसी सरकारी ठेके, सरकारी कार्यों व सेवाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक हित न रखता हो।

7. वह दल-बदलू होने का दोषी हो।


यह लेख सभी जिज्ञासु वेक्तियो के लिए है,एवं वह परीक्षार्थि जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते है उनके लिए यह अति महत्वपूर्ण है।UPSC, BPSC, UPPSCC, JPSC आदि।

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