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परिसीमन आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू में और 47 कश्मीर क्षेत्र में रखे

परिसीमन आयोग ने अंततः केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन को  आदेश को रूप दे दिया है।

जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू कश्मीर के लिए तथा  47 कश्मीर क्षेत्र के लिए प्रावधान कर दिया गया है,      यह जम्मू क्षेत्रो के लोगो के लिए है,  जिस अव्यवस्था के कारण सीटो का गलत बटवारा किया गया था,उसका अंत नजदीक है, जम्मू के लोगो को उनका हक मिलने वाला है।

delimitation jammu and kashmir : photo/ANI

विभिन समुदायों एवं दलों, से राय मशवरा लेकर ही आगे का कार्य किया गया है जिसमे एसोसिएट सदस्यों ,राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों  और नागरिकों , सिविल सोसाइटी समूह के साथ विचार विमर्श के बाद नौ 9 विधान सभा क्षेत्रो को अनुसूचित जनजातियों  के लिए  आरक्षित किया गया है। इनमें से 6 जम्मू क्षेत्र में और 3 कश्मीर घाटी में है ।


Past time●●●●●   

. इससे पहले जम्मू कश्मीर में पहले कुल सीटे - 111 सीटे थी।


.कुक  विधानसभा सीटे - 111
.कश्मीर के लिए - 46
.जम्मू के लिए -    37
.लदाख के लिए - 4
.पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) 24 के लिए।            total।  111 सीटे

लेकिन  जब से जम्मू कश्मीर से लदाख को अलग किया गया है तो लदाख के 4 सीटे हट गई और कुल 111- 4 = 107 सीट सीटे ही  रह गई।
परिसीमन आयोग ने।  107 सीटों को बढ़ाकर कुल  114 कर दिया गया। जिसमे...

Present Time●●●●

जम्मू कश्मीर  विधानसभा सीटों में प्रस्तावित बदलाव।

> कुल विधानसभा की  सीटे। -   114
> कश्मीर।  -    47
> जम्मू।  -   43
> पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) 24।
 Total    -    114


जम्मू कश्मीर के 90 विधानसभा सीटों पर।    
7 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रखा गया है और 9 अनुसूचित जनजातियों के लिए


इसके पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का आखिरी बार परिसीमन 1995 में हुआ था  1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था।। 
और 2022 की परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है 

जम्मू कश्मीर में पांच संसदीय क्षेत्र है।  परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा है।।      घाटी में इश्थित अनंतनाग, और जम्मू के इश्थित राजौरी  और पूंछ को मिलाकर एक संसदीय क्षेत्र बनाया गया है।

इस पुनर्गठन से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में समान संख्या में 18 विधानसभा क्षेत्र होंगे, अर्थात सभी पांच संसदीय क्षेत्रो में बराबर संख्या  में विधानसभा क्षेत्र होंगे, स्थानीय प्रतिनिधियों  की मांग पर, विधानसभा क्षेत्रों के नाम में भी परिवर्तन  किये जायेंगे।


सर्वोच्च  न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश रंजन प्रकाश गगोई 

सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त  सुशील चंद्रा। तथा जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त  के .के शर्मा  की अध्यक्षता में आयोग ने आज ( 05-05-2022) नई दिल्ली में बैठक की और परिसीमन आदेश का अंतिम रूप दे दिया,    गजट नोटिफिकेशन भी प्रकाशित कर दिया गया। 


परिसीमन आयोग कुछ महत्वपूर्ण बातों का ख्याल रखता है। जैसे। 


●उस क्षेत्र का जंशख़्या
●क्षेत्रफल
●भौगोलिक इश्थित
●संचार
● समुदाय

इनमें सबसे महत्वपूर्ण,, जनसंख्या का आधार होता है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले- 1963,1973,1995 में परिसीमन  किया जा चुका है।




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source :- newsonair

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